व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायधीश लाल बिहारी पासवान ने शनिवार को नगर थाना कांड संख्या -517/24 में तेजी से सुनवाई पूरी करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। शाम साढ़े पांच बजे जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियुक्त मो सैफ खान पठानटोली वार्ड 15 औरंगाबाद को आर्म्स एक्ट की धारा