माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट,बदायूं द्वारा अभियुक्त धीरेन्द्र,प्रेमपाल व नेत्रपाल को धारा 302 भादवि सपठित धारा 34 के अपराध के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।