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बदायूं: डीजे कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से भी किया दंडित

Budaun, Budaun | Aug 30, 2025
माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट,बदायूं द्वारा अभियुक्त धीरेन्द्र,प्रेमपाल व नेत्रपाल को धारा 302 भादवि सपठित धारा 34 के अपराध के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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