ब्यावरा में एडीजे कोर्ट ने एक नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार शाम को 20 साल के कठोर कर आवास की सजा सुनाई। इस दौरान न्यायालय ने आरोपी पर ₹2000 का अर्थ दंड भी लगाया। एडीपी दिनेश साहू ने बताया कि आरोपी राजू उर्फ राजेश भील इस मामले में दोषी पाया गया। जिस पर न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया।