Download Now Banner

This browser does not support the video element.

औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के जिला जज नवम ने हत्यारोपी को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Aurangabad, Aurangabad | Aug 21, 2025
गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज नवम पंकज पांडेय ने बारूण थाना कांड संख्या -179/20, एसटीआर 60/21, 179/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। शाम 5 बजे एपीपी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि काराधिन अभियुक्त राजू प्रसाद गुप्ता खजूरी फार्म बारूण को भादंवि धारा -302 में सश्रम आजीवन कारावास,बीस हजार रुपए जुर्माना, जूर्माना
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us