गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज नवम पंकज पांडेय ने बारूण थाना कांड संख्या -179/20, एसटीआर 60/21, 179/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। शाम 5 बजे एपीपी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि काराधिन अभियुक्त राजू प्रसाद गुप्ता खजूरी फार्म बारूण को भादंवि धारा -302 में सश्रम आजीवन कारावास,बीस हजार रुपए जुर्माना, जूर्माना