खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी मगर इसके बावजूद एक उपभोक्ता ने एक दुकानदार को चेक थमा दिया जब संबंधित दुकानदार ने चेक भुलाना चाहा तो उसमें प्रिया बैलेंस नहीं मिला इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण दी अब न्यायालय ने चेक देने वाले उपभोक्ता को दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास तथा 69000 रुपये का अर्थ दंड लागू किया है।