अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के अपहरण के दोषी सुरेश को गुरुवार दोपहर 3 बजे 5 वर्ष कैद की कठोर सजा सुनाई,साथ ही,5 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया,अर्थदंड नही देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी और जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी,इसके अलावा अर्थदंड की धनराशि में से 3 हजार रूपये पीड़िता को दिये जाएंगे।