सोमवार 3 बजे लखनऊ हाईकोर्ट ने गोंडा के BSA अतुल तिवारी, तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित और दो पटल लिपिकों की गिरफ्तारी पर 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। अनामिका शुक्ला प्रकरण में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग पर चारों ने याचिका दायर की थी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अदालत ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई मे उपस्थित रहने का आदेश दिया है।