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बुलंदशहर: न्यायालय ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और ₹55,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई

Bulandshahr, Bulandshahr | Sep 5, 2025
अभियोजक महेश राघव ने बताया कि अभियुक्त विजय प्रताप मौर्यद्वारा वर्ष- 2020 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की घटना की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 26.12.2020 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं– 1252/20 धारा 363/366ए/368/342/376(3)/506 आईपीसी व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।
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