जिला न्यायालय में सोमवार को एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। दोषी अभियुक्त का नाम अनूप पुत्र राजू वाल्मीकि है। अभियुक्त सोरों कोतवाली क्षेत्र के गाँव ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में उसे दोषी मानते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹15 हजार का जुर्माना लगाया गया है।