सहरसा कोर्ट ने महिला थाना कांड संख्यां 40/23 मामले में आज सख्त फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा के साथ 101300 रुपैये का अर्थ दंड भी लगाया है। यह फैसला सहरसा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश6 के राकेश कुमार ने सुनाया।आरोपी किशोर कुमार सिंह के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था। सभी गवाहों एवं साक्ष्यों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।