जंगल से लकड़ी चोरी के 1997 के मामले में आरोपी सादिक अली पुत्र आबिद अली निवासी फूलमनहा थाना बृजमनगंज को अदालत ने सजा सुनाई है। जेएम फरेन्दा की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि के साथ 01 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1250 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।