न्यायाधीश महोदय मुनेश चन्द यादव ने हत्या के करीब 6 साल पुराने मामले में प्रेमी व प्रेमिका को गुरूवार को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मन्जित मोटरसाइकिल से अपने गांव बजावा सुरो का आ रहा था तब नरेश ने बबिता के साथ षड्यन्त्र रचकर गाड़ी की टक्कर मारकर मन्जित की हत्या कर दी थी। जावे। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी सुनील जांगिड़ ने की।