मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) को ही सचिव विहीन ग्राम पंचायत में पूर्ण कालिक सचिव की व्यवस्था होने तक अस्थाई रूप से सचिवीय अधिकार प्रदाय किये जाये, किसी अन्य पंचायत के सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतो का सचिवीय प्रभार नही दिया जाये। अतः महोदय से आग्रह है की संदर्भित आदेशानुसार सचिव विहीन ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) को ही ग्राम पंचायत का सचिवीय अधिकार सौंपने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। सागर जिले के समस्त रोजगार सहायकों ने अपनी दो मांगों सहायक सचिव को रिक्त पंचायत में सचिव का प्रभार दिया जाए एवं 3 माह से रुका वेतन दिलाने का ज्ञापन जिला सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है।