NDPS एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार की शाम 4:00 बजे एक आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम सद्दाम अंसारी पुत्र लाल बिहारी अंसारी निवासी साकिन पुरानी मस्जिद वार्ड नंबर 18 थाना रसड़ा है। आरोपी के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।