आज दिनांक 06.10.2025 को 4:00मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 506 भादवि व धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के आरोपित अभियुक्त सादिक पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कलहेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 35,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।