थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 7 साल पहले जीजा के भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नूंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। बता दे कि रामचंद्र निवासी होडल जिला पलवल द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक,