सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी गजट संख्या 270 के आलोक में "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2021 की धारा 6 (ख) के अनुसार राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने पर लगा रोक।