गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने एक पत्र स्वास्थ्य सचिव पटना को निर्गत किया है। शाम पांच बजे अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इसमें कहा गया है कि खुदवा थाना कांड संख्या -15/23, सत्रवाद संख्या -104/23 जो भादंवि धारा -302,307 और 27 आर्म्स एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट से सम्बंधित है इसमें साक्षी डॉ नदीम अख़्तर एवं