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धर्मशाला: धर्मशाला उपभोक्ता आयोग का निर्णय, 45 दिन में बीमा राशि अदा न करने पर देना होगा 9% ब्याज

Dharamshala, Kangra | Aug 27, 2025
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता परिवार को दो लाख रुपये बीमा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं, इसके साथ ही आयोग ने कंपनी पर 10 हजार रुपये मुआवजे और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च का भी दंड लगाया है,आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
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