जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता परिवार को दो लाख रुपये बीमा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं, इसके साथ ही आयोग ने कंपनी पर 10 हजार रुपये मुआवजे और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च का भी दंड लगाया है,आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।