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अकबरपुर: माती कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा और ₹20,000 का जुर्माना
Akbarpur, Kanpur Dehat | Sep 3, 2025
किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 13 ने अभियुक्त राजेश पुत्र भइयालाल निवासी अडहरा थाना करारी जनपद कौशाम्बी को दोषी करार दिया और दस साल के कठोर कारावास सहित 20,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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