गुना जिला न्यायालय ने कोतवाली थाना क्षेत्र से एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर दिल्ली ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी अतुल शाक्य को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। 16 जून 2022 को 15 वर्षीय नाबालिक लड़की के गुम होने की मां ने रिपोर्ट की थी। 29 अगस्त को एडीपीओ ममता दीक्षित ने बताया, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश सोनाली शर्मा ने DNA के आधार पर फैसला सुनाया।