आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिर्टनिंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल पांच लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल तीन गाडि़यों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकता है।