आगामी त्यौहारों और पीईटी परीक्षा-2025 के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर नहीं चलेगा.