मथुरा न्यायालय ने एक बार अपचारी को चोरी के मामले में दंडित किया है जिसके पास से दो मोबाइल एक बैगन आरडीएलसीएल 412 बरामद होने के संबंध में 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें धारा 414, 411, 465, 467, 468 में थाना राया में पंजीकृत करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार प्रभावी पैरवी से जेल में बिताई गई अवधि की सजा में बढ़ोतरी की है