वर्ष 2005 में कांधला थाने पर पप्पी निवासी खेड़ी करमू शामली, सूरत सिंह और जमना दास निवासी गांव नाला थाना कांधला के विरुद्ध मारपीट और धमकी देने, वर्ष 2020 में इमरान निवासी मोहल्ला शेखजादगान और खलील निवासी मोहल्ला खैल के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमे हुए थे। शनिवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई गई।