पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते भरथना थाना पुलिस पर पंजीकृत मामले में न्यायालय द्वारा योगेश दोहरे पुत्र रतन सिंह निवासी खरका की मढैया थाना कोतवाली जनपद औरैया को साढ़े 7 वर्ष का कारावास और₹5000 के अर्थ दंड से किया गया दंडित। 7 फरवरी 2018 को भरथना थाने पर मुकदमा हुआ था पंजीकृत गुरुवार को सुनाई गई सजा पुलिस मीडिया सेल से शाम 6 बजे प्राप्त हुई जानकारी।