विवरण निम्नवत हैः–* * थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 1296/2009 धारा 134(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त देवदत्त पुत्र दशरथ रावत निवासी बिलवई चुंगी के पास आलमपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रु. रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।