जिला रसद अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी चयनित दुकानदारों को प्राधिकार पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकृत किए गए सभी दुकानदार 16 सितंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें। इसके तहत उन्हें 1000 रुपये की प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त, दुकान का प्रमाण