एडीजे अनूपमिश मोदी ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की कैद और 30000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बारे में पीडि़ता की मां ने थाना पुंडरी में 4 अक्टूबर 2022 को आईपीसी की धारा 376/3, 450, 506 और 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 509 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे