30 दिसंबर 2017 को उप निरीक्षक सोनवीर थाना चिलकाना द्वारा अभियुक्त इमरान उर्फ मानी के कब्जे से 2 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद की गई थी। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार शाम 6:30 बजे न्यायालय ने उक्त मामले में दोषी अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास ₹20000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।