जिला न्यायालय में सोमवार को एक आरोपी को सजा सुनाई है। दोषी आरोपी का नाम रामवकील पुत्र गंगा सिंह है। आरोपी एटा जिले के गांव सुपैती थाना मिरहची का रहने वाला है। जिला न्यायालय में आरोपी को आर्म्स एक्ट के मामले दोषी माना है। दोषी मानते हुए 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।