नगरी विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जल शुल्क कनेक्शन का मासिक भुगतान किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।निगम आयुक्त प्रीति यादव ने बताया कि राजस्व विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सभी जल उपभोक्ताओं को से जल शुल्क कनेक्शन का मासिक भुगतान 15 दिवस के भीतर जमा करवाए नहीं तो कार्रवाई होगी।