प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने बिशुनपुर जालिमा निवासी शिवलाल उरांव को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाया। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है। घटना 14 जनवरी 2023 को जमीन विवाद में हत्या हुई थी।