विवरण निम्नवत है:-*।आज दिनांक 26.09.2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा “आवश्यक वस्तु अधिनियम” से थाना पनवाड़ी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 363/2008 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र द्वारका प्रसाद गुप्ता निवासी मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 9,000/- रु0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।