अररिया व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने जोगबनी थाना कांड संख्या- 95/23, एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त -सुजीत कुमार, पिता सहदेव बैठा, हथेवा, थाना-जोगबनी, जिला- अररिया, को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गुरुवार को न्यायालय के द्वारा 12 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा तथा एक लाख रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई गई है।