कदौरा थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि बीती 7 अक्टूबर को संतोष गुप्ता पुत्र नंदकिशोर द्वारा बिना लाइसेंस के पटाखों का भंडारण किया गया था और दुकान लगाकर पटाखों को विक्रय किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए बुधवार की दोपहर करीब 4:30 बजे जानकारी दी है।