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अरवल: हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

Arwal, Arwal | Aug 30, 2025
माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरवल ने हत्या के प्रयास मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कुर्था थाना कांड संख्या 34/98 में अभियुक्त रामानुज सिंह, पिता-रामविलास सिंह, निवासी मुकहारा को धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹75,000 का अर्थदंड भी लगाया
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