अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि एक यू-ट्यूब चैनल पर भ्रामक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को गलत ठहराया जा रहा है।इस वीडियो में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा जारी दो रिट पिटीशन आदेशों का जिक्र किया गया है,लेकिन जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा लिया गया है।