दहेज हत्या के प्रकरण में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष का कारावास और 18 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अभियुक्त हैं द्वारिका श्रीवास, श्सग्गी उर्फ सगिया और भगवानदीन श्रीवास। महोबा पुलिस ने मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की।