शनिवार को जिला न्यायालय में हत्या और एससी एसटी एक्ट के मामले में दोषी 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल 25 जनवरी 2019 को बरी बग़वास के रहने वाले सुनील कुमार ने सिकंदरपुर वैश्य थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें गांव के ही राजाराम और रेवाराम पर उसके पिता को जाति सूचक गालियां देकर गोली मारने का आरोप लगाया था।