पत्नी की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति- रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह, पिता- दिनेश सिंह बिजली ऑफिस के पीछे, कोडरमा, थाना- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया।