बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र में अपने जीजा की गैर इरादतन हत्या करने के मामले के अभियुक्त को मंगलवार को एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई इस मामले में जानकारी देते हुए एडीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने मंगलवार शाम को बताया कि घटना वर्ष 2021 में हरदी थाना क्षेत्र में हुई थी जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।