उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हत्या के जुर्म में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए ४ आरोपियों की जमानत मंजूर की है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।याचिकाकर्ता आशीष,आनंद व अखिलेश और गोपाल को हत्या के जुर्म में सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग द्वारा ९ सितंबर २०२४ को आजीवन कारावास तथा पाँच-पाँच हजार रुपये जुर्म