थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत पॉक्सों एक्ट बनाम 1- आकिब 2- कामिल पुत्रगण मौ0 मिया निवासीगण इस्लामगंज थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक गौरव विश्नोई द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध आकिब को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा व 65000 से दंडित किया।