डिंडौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने शुक्रवार शाम 5:00 बजे प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आरोपी मोहन परस्ते पिता बलराम परस्ते उम्र 25 वर्ष आरोपी कुंवर सिंह परस्ते पिता बलराम परस्ते दोनों ग्राम भानपुर निवासी थाना बजाग को अपराध क्रमांक 170/ 2024 की जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।