हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2022 में नगर कोतवाली पर पंजीकृत किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त सत्यम उर्फ आशिक को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास सजा सुनाई है और साथ ही ₹15000 का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है और नगर कोतवाली पुलिस भी तभी से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में जुटी हुई थी।