बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आगरा न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 के अर्थ दंड से दंडित किया है, न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान, पीड़िता के कलमबद्ध बयान, मेडिकल रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है।