थाना दिबियापुर क्षेत्र के अंतर्गत करीब सात वर्ष पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अखिलेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभिय