Download Now Banner

This browser does not support the video element.

औरैया: थाना दिबियापुर क्षेत्र के सात वर्ष पुराने मामले में किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Auraiya, Auraiya | Aug 21, 2025
थाना दिबियापुर क्षेत्र के अंतर्गत करीब सात वर्ष पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अखिलेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभिय
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us