हमीरपुर के ललपुरा थाना के उजनेडी निवासी दीपू व सूर्य प्रसाद 2015 में राठ डिपो की बस को रोक कर मार पीट के साथ रुपए छीनने का ललपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसी मामले में अब न्यायायल डकैती कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल का कारावास व 6-6 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई यह जानकारी बुधवार को3 बजे मिली