भोपाल में अब शादी हॉल, होटल-रेस्टोरेंट और हलवाई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस से खाना बनता पाया गया तो संबंधित पर एफआई आर की जाएगी |